यूक्रेन (Ukraine) से लौटे मेडिकल छात्रों के भारत के कॉलेजों में दाखिला देने के मामले में गुरुवार को केंद्र सरकार(Modi Govt) ने सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) में अपना पक्ष रखा, जिसमें सरकार से तरफ से कहा गया कि भारतीय विश्वविद्यालयों में मेडिकल छात्रों को नहीं रखा जा सकता है. छात्र अपने यूक्रेन के कॉलेजों से अप्रूवल लेने के बाद अन्य देशों में ट्रांस्फर लेने का विकल्प चुन सकते हैं.
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